शूटर वर्तिका सिंह को HC से बड़ा झटका, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की मांग

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Update: 2022-07-27 10:14 GMT

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निशानेबाज वर्तिका सिंह की ओर से दाखिल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली पुनरीक्षा याचिका खारिज कर दी है। सिंह का आरोप है कि उसे महिला आयोग की सदस्य नियुक्त करने के लिए धन की मांग की गई थी। अदालत ने पाया कि सिंह के खिलाफ पहले से ही तीन प्राथमिकियां दर्ज हैं जिनकी विवेचना चल रही है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने वर्तिका सिंह की ओर से दाखिल पुनरीक्षा याचिका पर सोमवार को आदेश पारित किया। वर्तिका ने एमपी-एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश के 20 फरवरी 2021 के आदेश को चुनौती दी थी,जिसमें विशेष न्यायाधीश ने ईरानी और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी।

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