अधिक तीव्रता की शराब बेचने में सात साल की कैद

Update: 2023-06-16 09:09 GMT

आगरा न्यूज़: अवैध व अपमिश्रित शराब बरामदगी के मामले में आरोपित राजेश कुमार निवासी भैंरो नाला, जीवनी मंडी, छत्ता को अपर जिला जज विराट कुमार श्रीवास्तव ने सात वर्ष कैद व 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. एडीजीसी योगेश बघेल ने तर्क दिए.

थाना छत्ता में दर्ज मामले के अनुसार वादी आबकारी निरीक्षक सेक्टर 1 मुकेश कुमार ने मय आबकारी विभाग के सिपाहियों व चौकी प्रभारी सुधीर सिंह के साथ न्यू मार्केट, जीवनी मंडी के अंदर पार्क में छापा मारकर आरोपी राजेश कुमार को अवैध शराब की बिक्री करते हुए हिरासत में लिया था. आरोपी के कब्जे से बैग में रखी 33 शीशी सौ एमएल की बिना रैपर की अवैध शराब बरामद हुई. बरामद शराब की मौके पर ही एल्कोहल मीटर से जांच करने पर तीव्रता 76.4 प्रतिशत पाई गई. जबकि उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए 42.8 प्रतिशत तीव्रता वाली मदिरा अनुमन्य हैं.

जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ आरोपी द्वारा जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने, राजस्व की हानि करने, आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपमश्रिति शराब की बिक्री कर रहा था. उसके विरुद्ध आबकारी अधिनियम व अन्य धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर 10 अगस्त 2017 को जेल भेजा गया. अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकेश कुमार, अरविंद सिंह, विष्नु सिंह, सुधीर सिंह, विवेचक धर्मेंद्र कुमार यादव, डॉ. अनिल प्रकाश यादव को गवाही हेतु अदालत में पेश किया. विचारण उपरांत अदालत नें एडीजीसी के तर्क पर आरोपित को दोषी पाया. आरोपित को सात वर्ष कैद एवं ग्यारह हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया.

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