प्रधान को नोटिस की समय सीमा बीतने के बाद पुन: सात दिन का स्पष्टीकरण नोटिस भेजा गया
पिछले नोटिस पर प्रधान द्वारा मांगे गए माह की समय की अवधि भी पूरी हो गई है
मथुरा: ग्राम पंचायत बाटी के प्रधान को डीएम द्वारा दिए नोटिस की समय सीमा बीतने के बाद पुन: सात दिन का स्पष्टीकरण नोटिस भेजा है. अभी तक उसकी योग्यता संबंधी निर्णय नहीं हो सका है. पिछले नोटिस पर प्रधान द्वारा मांगे गए माह की समय की अवधि भी पूरी हो गई है.
ग्राम पंचायत बाटी के अनुसूचित जाति के आरक्षित प्रधान पद पर संजय सिंह बघेल धनगर जाति के प्रमाणपत्र पर चुनाव जीते थे. प्रधान द्वारा गाजियाबाद से बनवाया जाति प्रमाण पत्र उसके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी प्रेमचंद की शिकायत पर गाजियाबाद की स्कूटनी समिति ने 20 फरवरी 2023 को फर्जी व कूटरचित बताकर निरस्त कर दिया था. उच्च न्यायालय के आदेश पर पुन: स्कूटनी समिति गठित ने नों पक्ष सुनकर 30 जनवरी 2024 को पुन: उसका जाति प्रमाण पत्र असंवैधानिक, फर्जी एवं कूटरचित मानकर निरस्त कर दिया था.
शिकायतकर्ता प्रेमचंद ने इसका आदेश संलग्न कर डीएम शैलेन्द्र कुमार सिंह एवं जिला पंचायतराज अधिकारी किरण चौधरी से प्रधान संजय सिंह की बर्खास्तगी की मांग की थी. जिला पंचायतराज अधिकारी किरण चौधरी की संस्तुति पर डीएम शैलेन्द्र कुमार सिंह ने प्रधान संजय सिंह को 16 फरवरी को नोटिस देकर 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा था. प्रधान ने डीएम से पत्र लिखकर माह की मोहलत मांगी थी. इसकी समय सीमा भी बीत गई है.
डीपीआरओ किरण चौधरी ने बताया कि प्रधान ने जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था. यह समय बीत गया है. प्रधान को अब सात दिन में स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस भेजा गया है. इसके बाद कार्रवाई की जाएगी.