लोक अदालत में समझौते से 72843 मुकदमों का निस्तारण
72843 मुकदमों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया
अलीगढ़: विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित लोक अदालत में 72843 मुकदमों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया. इस दौरान 334538.0 रूपए अर्थदंड भी वसूला गया.
दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजन का शुभारंभ करते हुए प्राधिकरण अध्यक्ष/जिला जज संजीव कुमार ने कहा कि लोक अदालत में सुलह समझौते से वाद निस्तारित किए जाते हैं. इस मौके पर उन्होंने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप जलाकर शुभारंभ किया. दिन भर में विभिन्न प्रकार के लंबित 4 मुकदमों का निस्तारण कर कुल 78840.0 अर्थदंड के तौर पर धनराशि वसूल की गई. वहीं प्रीलिटिगेशन स्तर पर निस्तारित किए गए मामलों में बैंक, वित्तीय संस्था, दूरभाष, मोबाइल कंपनी आदि के 5354 मुकदमों का निस्तारण का 2 रुपये अर्थदंड के तौर पर वसूल किए गए. इस तरह दिन भर में कुल 72843 मुकदमों का निस्तारण का 334538.0 रुपया अर्थदंड वसूला गया. इस मौके पर एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी जयसिंह पुंढीर, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार अग्रवाल, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष उपेन्द्र कुमार, लोक अदालत के नोडल अधिकारी एडीजे सुभाष चन्द्रा, सिविल बार व बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, समस्त न्यायिक अधिकारीगण मौजूद रहे.
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिसमें विशेष न्यायालय ईसी एक्ट के न्यायाधीश प्रवीण कुमार पांडेय के द्वारा विद्युत अधिनियम के 272 मुकदमों का निस्तारण किया गया. यह सभी मामले विद्युत चोरी से संबंधित रहे. जिसमें उन्होंने बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं पर करीब ,64,500 का अर्थ दंड लगाया है. विभिन्न स्थानों से पुलिस ने बिजली चोरी के मामले में तीन उपभोक्ताओं को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. जहां उन पर अर्थदंड लगा गया.