एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की अग्रिम जमानत सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली की अग्रिम जमानत सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है। आरोपी की ओर से अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था जिला शासकीय अधिवक्ता सत्यपाल सिंह गुर्जर की बहस के बाद यह प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। मालूम हो संभल के चौधरी सराय में 14 अक्तूबर की रात चौधरी मुशीर खां के घर के नजदीक मैदान में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें शामिल होने आए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने भड़काऊ बयानबाजी की थी।
उन्होंने कहा था कि 800 वर्षों से ज्यादा साल हमने इस देश पर हुकूमत की है। उस समय तुम (हिंदू) जी-हुजूरी करते थे। इसके अलावा अकबर द्वारा जोधाबाई को रानी बनाने का किस्सा सुनाया गया था। इस कार्यक्रम का वीडियो सामने आने पर हिंदू संगठनों में रोष पनप गया था।इसी क्रम में संभल के मोहल्ला कोटपूर्वी निवासी अक्षित अग्रवाल की तहरीर के आधार पर महौल खराब करने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिसमें एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जिला गाजीपुर के जहुराबाद निवासी शौकत अली, नखासा थाना क्षेत्र के तिमरदास सराय निवासी असद अब्दुल्ला और चौधरी सराय निवासी चौधरी मुशीर खां को आरोपी बनाया गया था।
शुक्रवार को आरोपी शौकत अली के अधिवक्ता की ओर से अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसको खारिज कर दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता सत्यपाल सिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपी की जमानत खारिज हो गई है। अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र आने पर पूरा विरोध किया गया था। सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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