मेरठ: कानपुर विवि और रुहेलखंड विवि में सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में अनुमोदित शिक्षकों के ट्रांसफर की व्यवस्था लागू करने से चौधरी चरण सिंह विवि सहित प्रदेश के अन्य विवि में बड़ी उम्मीद लगी है. उक्त फैसले से कॉलेजों में प्रत्येक नए सत्र में शिक्षकों की नियुक्ति को आवेदन, पैनल की नियुक्ति और अनुमोदन की लंबी प्रक्रिया से ना केवल मुक्ति मिल जाएगी बल्कि शिक्षकों का रिकॉर्ड रखना आसान हो जाएगा. सेल्फ फाइनेंस कॉलेज फेडरेशन अध्यक्ष एडवोकेट नितिन यादव ने सीसीएसयू से भी उक्त फैसले को लागू करने की अपील की है.
सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में शिक्षकों के ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं है. किसी अन्य निजी कॉलेज में संबंधित विषय में रिक्ति निकलने पर शिक्षक को वहां आवेदन करना होगा. कॉलेज नियुक्ति के लिए विवि से अनुमति लेते हैं. विवि चयन को पैनल नियुक्त करता है. पैनल की संस्तुति पर विवि शिक्षक के चयन का अनुमोदन करता है. पैनल बनाने, चयन प्रक्रिया, रिक्तियों की घोषणा सहित विभिन्न प्रक्रिया में कॉलेज का लाखों का खर्च भी होता है, लेकिन कानपुर एवं रुहेलखंड विवि ने प्रत्येक सत्र में अपने परिक्षेत्र के निजी कॉलेज में पहले से अनुमोदित शिक्षक को ट्रांसफर का विकल्प दे दिया.