गाजियाबाद में डीएम के आदेश पर लागू धारा 144 , 1 सितंबर से 28 अक्टूबर 2022 तक रहेगी जारी
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गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में कोरोना के चलते सुरक्षा का ध्यान रखने और शांति बनाए रखने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। यह धारा 1 सितंबर से 28 अक्टूबर 2022 तक लागू रहेगी। यह धारा लागू करने के आदेश बुधवार को डीएम ने दिए थे। जिसके बाद जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। इस धारा के चलते लोगों को कई जरूरी नियमों का पालन करना होगा। बता दें कि जिले में आज यानी 1 सितंबर से 28 अक्टूबर 2022 तक धारा 144 लागू करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय सितंबर-अक्टूबर में आने वाले त्योहार अनंत चतुर्दशी, चेहल्लुम, नवरात्र, विजयदशमी, बारावफात, महर्षि वाल्मीकि जयंती, दीपावली आदि त्योहारों और विभिन्न परीक्षाओं को देखते हुए किया गया है।
इसके साथ ही कोरोना के फिर से बढ़ते हुए मामलों को देखकर डीएम ने आदेश जारी किया है। यह आदेश 28 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस धारा-144 के दौरान पांच या इससे ज्यादा व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकेंगे। साथ ही जुलूस और प्रदर्शन पर भी इस दौरान रोक लगी रहेगी। लोग बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का धार्मिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकेंगे. आयोजन के लिए एडीएम या एसडीएम की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग भी नहीं किया जा सकेगा। इतना ही नहीं परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भ्रामक या भड़काऊ संदेश प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।