हेट स्पीच मामले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मिला रेगुलर जमानत
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लखनऊ। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। आजम खान के वकील जुबैर अहमद खान ने कहा कि रामपुर की स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि अब वे जमानत पर रहेंगे। उन्हे रिहा कर दिया गया है। खान को नियमित यानी पक्की जमानत मिली है। बता दें कि अबतक आजम खान अंतरिम जमानत पर थे। जानकारी के मुताबिक अब इस केस की सुनवाई 2 दिसंबर को होगी।
इससे पहले 27 अक्टूबर को रामपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल कैद और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी। उस वक्त उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई थी। खान को 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर यह सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता चली गई थी। आजम की रामपुर सीट खाली हो गई थी और 5 दिसंबर को सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की गई थी। खान ने खुद को मिली तीन साल की सजा को रामपुर जिला एवं सत्र अदालत में चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी।