Saharanpur: अदालत ने डकैती के दोषी को सात साल कारावास की सजा सुनाई

40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

Update: 2024-10-22 11:15 GMT

सहारनपुर; अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-आठ ने डकैती के प्रयास में आरोप सिद्ध होने पर दोषी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। दोषी का नाम आमिर निवासी करुला गांव जिला मुरादाबाद है।

आमिर को जीआरपी पुलिस ने डकैती का प्रयास करते हुए पकडा था। पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिस पर सुनवाई के बाद साक्ष्य और गवाह के आधार पर दोषी पाया। वहीं, दूसरे मामले में साकिब को कारावास के साथ एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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