वायुसेना स्टेशन की सुरक्षा की दीवार से दो मीटर की दूरी पर भवन निर्माण कराने वाले दंपती के खिलाफ एयर कमांडर ताहिर शेख की ओर से कोर्ट के आदेश पर इज्जनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है।
एयर कमांडर ताहिर शेख की ओर से दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक वायुसेना की पश्चिमी सुरक्षा दीवार से दो मीटर की दूरी पर अंजुम और उनके पति इस्लाम वर्ष 2022 से भवन निर्माण करा रहे हैं। भवन का नक्शा भी बीडीए से स्वीकृत नहीं है। वायुसेना के अधिकारियों के मना करने पर भी अंजुम और इस्लाम ने निर्माण कार्य बंद नहीं कराया।
इस पर थाना इज्जतनगर पुलिस समेत एसएसपी और डीएम से शिकायत की गई। इसके बाद भी आरोपियों ने निर्माण कार्य नहीं रोका तो वह कोर्ट की शरण में गए। इंस्पेक्टर इज्जतनगर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। निर्माण कार्य रुकवा दिया जाएगा। आगे की कार्रवाई अधिकारियों के निर्देशानुसार की जाएगी।
यह है नियम
नियमानुसार सेना, वायुसेना और नेवी की सुरक्षा दीवार से सौ मीटर की दूरी पर भवन निर्माण किया जा सकता है। सौ मीटर दूरी के बाद भी भवन मालिक एक मंजिल से ऊपर भवन नहीं बना सकता है। यदि इमारत से सुरक्षा को खतरा नजर आता है तो उसे हटाने या ध्वस्त करने का भी नियम है।