सादाबाद: मंडी सचिव योगेंद्र सिंह ने बताया है कि किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 प्रभावी हो चुका है। जिन विभागों के पास दुकान, गोदाम, हॉल आदि हैं, उनके किरायानामे के अनुसार स्टांप शुल्क अदा करते हुए पंजीकरण कराया जाना जरूरी है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर सहायक आयुक्त स्टांप द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।