नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, अदालत ने किया सजा का ऐलान
नाबालिग लड़की से दुष्कर्म
महराजगंज: जनपद के थाना चौक क्षेत्र के ग्राम सभा धर्मपुर में एक साल पहले नाबालिग लड़की को भगा ले जाने औऱ बाद में उसके साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में झीनक उर्फ हरीलाल साहनी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी को अदालत ने 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
अपर सत्र विशेष/न्यायाधीश विनय कुमार सिंह (द्वितीय) की अदालत ने धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 6 लैंगिक अपराध अधिनियम के तहत दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
वादी मुकदमा बंसी पुत्र गोधन निवासी धर्मपुर थाना चौक जनपद महाराजगंज ने थाना चौक में दिनांक 26 फरवरी 2022 को इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी ने अपनी शिकायत में कहा था उसकी नाबालिक पुत्री को झीनक उर्फ हरीलाल साहनी पुत्र अरविंद अपने भाई योगेंद्र पुत्र अरविंद एवं भाभी पूनम पत्नी योगेंद्र के सहयोग से भगा ले गया है और बाद में लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया।पुलिस ने 28 फरवरी 2022 को एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की और विवेचना के बाद दिनांक 27 मई 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मामले में सात गवाहों एवं 18 दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर अदालत से आरोपी को कठोर सजा दिये जाने की मांग की गई। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं सबूतों के आधार पर इस मामले में झीनक उर्फ हरीलाल साहनी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।