ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2014 में पांच साल की बच्ची (year old girl) से हुए दुष्कर्म (rape) के मामले में दोषी कुंवरपाल को दस साल की सजा सुनाई गई है। उस पर 20 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर कुवंरपाल को दो महीने का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
पांच साल की बच्ची से किया था दुष्कर्म
केस की सुनवाई अपर सत्र-विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वितीय चंद्रमोहन श्रीवास्तव (Chandramohan Srivastava) ने की। विशेष लोक अभियोजक चवनपाल भाटी ने बताया कि 26 जुलाई 2014 को बिसरख कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित ने कहा कि वह परिवार के साथ झुग्गी में रहता है।
दंपती मजदूरी करने गए थे बाहर
वहां उसकी पांच साल की बेटी भी रहती थी। घटना के दौरान पीड़ित दंपती मजदूरी करने गए थे। पड़ोस में रहने वाला संभल का कुंवरपाल मौका पाकर पीड़ित की झुग्गी में घुस गया। उसने पांच साल की बेटी से दुष्कर्म किया। धमकी देकर मौके से फरार हो गए।
दो रुपये की लालच देकर की थी घिनौनी हरकत
कुंवरपाल ने दो रुपये का लालच (greed of two rupees) देकर पीड़िता से दुष्कर्म किया था। पुलिस ने कुंवरपाल को गिरफ्तार कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। केस की सुनवाई के दौरान कुल आठ गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने कुंवरपाल को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।