फैक्ट्री में काम करने वाली लड़की से बलात्कार, आरोपी को मिली कठोर सजा

Update: 2024-04-15 17:37 GMT
कानपुर । अकबरपुर क्षेत्र के जैनपुर फैक्ट्री एरिया में काम करने वाली एक युवती के साथ वहीं के ठेकेदार ने ओवरटाइम के बहाने रोककर दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला जज एफटीसी प्रथम सुरेन्द्र सिंह ने सोमवार को एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उस पर अर्थदंड भी लगाया। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह चैहान व अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अकबरपुर क्षेत्र की रहने वाली 19 वर्षीय युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह जैनपुर की एक फैक्टरी में मजदूरी करती है।
20 दिसंबर 2019 को वह फैक्ट्री में ड्यूटी खत्म होने के बाद घर आने के लिए तैयार हुई, तभी कानपुर नगर के बर्रा चार निवासी ठेकेदार रोहित यादव ने उसे ओवर टाइम करने के बहाने रोक लिया और फिर कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके साथी गोविंद नगर कैप्टन विहार निवासी अजीत पाल ने उसका वीडियो बना लिया और किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी।पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। सोमवार को अपर जिला जज एफटीसी प्रथम सुरेन्द्र सिंह ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रोहित यादव को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं आरोपी अजीत पाल को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।
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