दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

Update: 2022-11-16 18:22 GMT
गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार का जुर्माना लगाया है।
2018 में उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग किशोरी को इसी थाना क्षेत्र के आदमपुर घररुकन पुरवा गांव का रहने वाला हुकुम दत्त चौहान बहला-फुसलाकर भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने इस मामले में पीड़िता के परिजन की शिकायत पर अपहरण, दुष्कर्म, डीपी एक्ट व एससी एसटी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व उमरी बेगमगंज थाने के पैरोकार मुख्य आरक्षी दीनबंधु दुबे द्वारा इस मामले की सशक्त व प्रभावी पैरवी की जा रही थी। इस पैरवी के चलते बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी हुकुमदत्त चौहान को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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