बहराइच। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने सोमवार को नाबालिक के साथ दुष्कर्म और अपहरण के मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष और सहयोगी को पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर अर्थदंड भी लगाया है।
कोतवाली नगर के एक मोहल्ला निवासी नाबालिक का एक दिसंबर 2014 को अपहरण के बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि नाबालिक के पिता ने दरगाह थाना क्षेत्र के मोहल्ला गुल्लावीर निवासी विनय कश्यप और हमजापुरा मोहल्ला निवासी असलम पुत्र कल्लन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। विनय कश्यप को मुख्य आरोपी बनाने के साथ असलम को अपहरण में सहयोग करने का आरोप लगाया था।
बता दें कि अपहरण और दुष्कर्म के मामले की सुनवाई सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश वरुण मोहित निगम के कोर्ट पर हुई। न्यायाधीश ने जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार ने अपना पक्ष रखा। न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई की। इसके बाद अभियुक्त विनय कश्यप को 10 वर्ष और सहयोगी असलम को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर सात/सात और पांच/पांच हजार रूपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।