भगोड़े खनन माफिया पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की 506 करोड़ की संपत्ति चिंहित, होगी कुर्क

Update: 2023-06-18 16:38 GMT

सहारनपुर बेहट। भगोड़े खनन माफिया एवं पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। धारा 14 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलापों के अधिनियम 14(4) के अंतर्गत जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने थाना बेहट से मिली आख्या पर उसकी 506 करोड रुपए की लगभग 438 बीघा संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।

हाजी इकबाल उर्फ बाला व उसके पुत्रों एवं उसके साथियों की संपत्ति भी शामिल है। उप जिलाधिकारी दीपक कुमार के नेतृत्व में बेहट पुलिस ने मिर्जापुर कोतवाली क्षेत्र में स्थित ग्लोकल हास्पिटल के पास एवं छह गांवों में उसकी 438 बीघा भूमि को चिंहित किया गया।

जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र द्वारा भगोड़े खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला की लगभग 506 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश किए जाने के बाद रविवार को उप जिलाधिकारी दीपक कुमार व पुलिस क्षेत्राधिकारी रूचि गुप्ता के नेतृत्व में तहसीलदार प्रकाश सिंह, बेहट कोतवाली प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार पांडे, मिर्जापुर कोतवाली प्रभारी नरेश कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ सबसे पहले मिर्जापुर कोतवाली क्षेत्र में स्थित ग्लोकल हास्पिटल के निकट पहुंचे ओर ढोल नगाड़े बजाकर भगोड़े खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला की भूमि को चिंहित किया गया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि भगोड़े खनन माफिया हाजी मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी मिर्जापुर पोल एक गिरोह चलाते हैं जो गैंग लीडर हैं। इनके अलावा अब्दुल वाजिद, जावेद, मोहम्मद अफजाल, अलीशान पुत्र गण हाजी मोहम्मद इकबाल ऊर्फ बाला निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर के अलावा राव लईक पुत्र सईद अहमद निवासी रायपुर, नसीम पुत्र गफ्फार उर्फ गफूर निवासी मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर गैंग के सदस्य हैं।

थाना मिर्जापुर पर खनन माफिया हाजी इकबाल उर्फ बाला समेत उसके पुत्रों व सहयोगियों, रिश्तेदारों, नौकरों आदि के विरुद्ध वनों से खैर की लकड़ी चोरी, अवैध खनन का कारोबार एवं दबंगता के बल पर लोगों को डरा धमका कर सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति पर कब्जा कर संपत्तियों के क्रय विक्रय एवं अवैध रूप से धन अर्जित किए जाने विभिन्न संपत्तियां एकत्र किए जाने के तथ्य प्रकाश में आए हैं। उप जिलाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि गैंग लीडर हाजी मोहम्मद इकबाल उर्फ बाल्ला पर थाना मिर्जापुर पर लगभग 3 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं इसके अलावा एक दर्जन वाद न्यायालय में विचाराधीन है। इनके अलावा उनके चारों पुत्रों और साथी राव लईक, नसीम पर भी दर्जनों मुकदमे थाना मिर्जापुर में दर्ज है। उप जिलाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि गैंग लीडर एंव सदस्य अपराधिक कार्यों में लिप्त है बेशकीमती खैर की इमारती लकड़ी की चोरी एवं तस्करी दबंगता के बल पर अवैध खनन का कारोबार करने लोगों को डरा धमका कर संपत्ति अर्जित करने अवैध रूप से धन अर्जित एवं बेनामी संपत्ति क्रय किए जाना प्रमाणित है।

खनन माफिया हाजी मोहम्मद इकबाल के नोएडा, दिल्ली, लखनऊ में भी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। उन्होंने बताया कि हाजी मोहम्मद इकबाल एक गैंग ने अवैध रूप से धन अर्जित कर संपत्ति एकत्र की गई हैं इसके अलावा कई फर्जी कंपनियां भी बनाई हुई है। थाना बेहट पुलिस की आख्या पर पूर्व एमएलसी प्रखंड माफिया हाजी मोहम्मद इकबाल कि 506 करोड रुपए की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिए हैं। जिसको लेकर यह कार्रवाई की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि छह गांवों व सहारनपुर में लगभग 58 जगह की संपत्ति को चिंहित कर बोर्ड लगाए गए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार खनन माफिया की संपत्ति को चिंहित किया गया हैं। उन्होंने बताया कि विपक्षी गण 90 दिन के अंदर अपना पक्ष रख सकते हैं।

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