Prayagraj: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहराइच बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक
23 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। यह फैसला उन 23 लोगों के घरों और दुकानों पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद लिया गया है। कोर्ट ने इन लोगों को नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया है, जिसके बाद 23 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी। उसके बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि बहराइच में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद सहित 23 लोगों के घरों और दुकानों पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने शनिवार को नोटिस चिपकाया था। यह नोटिस सरकारी रास्ते पर अवैध अतिक्रमण के आरोप में जारी किया गया था। नोटिस में 23 लोगों को निर्देश दिया गया कि वे ग्रामीण सड़क के मध्य से 60 फीट की दूरी पर बनाए गए अवैध निर्माणों को तीन दिनों के भीतर हटा लें।
इस मामले को लेकर अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 15 दिनों की रोक लगा दी है, जिससे आगे की कार्रवाई 23 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई के बाद ही होगी।
नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि बहराइच के कुण्डासर महसी नानपारा मार्ग को प्रमुख जिला मार्ग की श्रेणी में रखा गया है। विभागीय मानकों के अनुसार, इस प्रमुख जिला मार्ग के ग्रामीण क्षेत्र (रूरल एरिया) में, मार्ग के मध्य बिंदु से 60 फीट की दूरी के अंदर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, यदि वह बिना विभागीय अनुमति के किया गया हो, उसे अवैध निर्माण माना जाता है। इसी आधार पर 23 लोगों को अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था।
नोटिस में आगे बताया गया था कि यदि उक्त निर्माण कार्य जिलाधिकारी महोदय, बहराइच या संबंधित विभाग से पूर्व में अनुमति लेकर किया गया है, तो उसकी मूल प्रति तुरंत प्रस्तुत की जाए। साथ ही, यदि निर्माण बिना अनुमति के किया गया है, तो इसे तीन दिनों के भीतर स्वयं हटाने का निर्देश दिया गया था। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो प्रशासन और पुलिस के सहयोग से अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, इस कार्रवाई में आने वाले खर्च को राजस्व के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों से वसूला जाएगा।