Pratapgarh: अदालत ने मारपीट में दोषी भाइयों को पांच साल की कैद सुनाई

प्रत्येक को 10,500 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया

Update: 2024-11-16 07:05 GMT

प्रतापगढ़: अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट बाबूराम की कोर्ट ने मारपीट कर बेहोश करने के आरोप में दोषी पाते हुए बहोरिकपुर महेशगंज के सगे भाई रामधन यादव, राधेश्याम यादव व रामाशंकर यादव को पांच पांच वर्ष के कारावास तथा प्रत्येक को 10,500 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है.

वादी मुकदमा छंगू लाल के अनुसार उसके लड़के कमलेश कुमार से गांव के रामधन यादव से जमीन का दीवानी मुकदमा चल रहा था. उसका लड़का कमलेश अपनी दीवार का ईंट हटा रहा था तो रामधन यादव ने गाली दी व जान से मारने की धमकी दी. गाली देने से मना करने पर रामधन यादव, राधेश्याम यादव, रामाशंकर यादव सहित एक किशोर ने लाठी व कुल्हाड़ी से वादी के बेटे कमलेश ,बहू मंजू देवी पर हमला किया. वादी की बहू के सिर पर कुल्हाड़ी से कई जगह वार किया. बहू मंजू मौके पर ही गंभीर चोटों के कारण बेहोश हो गई थी. आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे. विवेचक की ओर से न्यायालय में रामधन, राधेश्याम, रमाशंकर सहित एक नाबालिग के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया. न्यायालय की ओर से किशोर की पत्रावली प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्यायालय बोर्ड भेज दी गई है. कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की.

घर में घुसकर पीटने में छह पर केस: घर में घुसकर गाली-गलौच, मारपीट, अभद्रता, जानलेवा धमकी के मामले में सीओ के आदेश पर पुलिस ने दो महीने बाद कार्रवाई की. पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया.

कुंडा के पंचपेड़ा जमेठी गांव निवासी नीतू पत्नी दिनेश कुमार ने सीओ को शिकायती पत्र दिया था. 19 सितम्बर शाम करीब 4.30 बजे अपने दरवाजे पर बैठी थी. तभी पुरानी रंजिश को लेकर पड़ोसी अल्पना उसे गालियां देने लगी. जब उसने गालियां देने से मना किया तो पूरा परिवार एकजुट होकर गालियां देते लाठी डंडा लेकर मारने को दौड़ा लिए. मारपीट करने के साथ ही अंकित उससे भिड़ गया और अभद्रता करने लगा. आसपास के लोग दौड़े तो वह लोग जान से मारने की धमकी देते भाग निकले.

मामले में नामजद तहरीर पुलिस को दी लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया. सीओ के आदेश, पीड़िता नीतू की तहरीर पर पुलिस ने अयोध्या उर्फ भैरव, उसकी बेटी अल्पना, गुड़िया, बेटे अंकित, राम बाबू और उसके बेट लकी यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

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