Pratapgarh: आयोग ने नया हैंडसेट और पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया
नौ प्रतिशत ब्याज के अनुसार वादी को भुगतान देना आवश्यक होगा.
प्रतापगढ़: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने किशुनगंज के मोबाइल दुकानदार को नया मोबाइल, पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति ग्राहक को एक माह के भीतर अदा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने चेतावनी दी है कि आदेश का अनुपालन एक माह के भीतर नहीं हुआ तो नौ प्रतिशत ब्याज के अनुसार वादी को भुगतान देना आवश्यक होगा.
अंतू थाना क्षेत्र के कटका मानापुर गांव के नितिन कुमार उमरवैश्य ने किशुनगंज बाजार के एक मोबाइल विक्रेता से वर्ष 2021 में कोरोना कालखंड के समय एक मोबाइल खरीदा था.
दो माह बाद ही मोबाइल में खराबी आने पर उसे दुकानदार को सौंप दिया. सर्विससेंटर में मोबाइल की स्क्रीन बदलने के नाम पर 3500 रुपये का भुगतान लिया गया, जबकि मोबाइल गारंटी अवधि में था. सर्विस सेंटर से मरम्मत कराने के बाद भी मोबाइल की दिक्कत दूर नहीं हुई. फोरम कोर्ट ने मामले में दोनों पक्ष की सुनवाई की.
सुनवाई पूरी करने के बाद आयोग के अध्यक्ष यशवंत कुमार मिश्र, सदस्य सहसराम पांडेय, ममता गुप्ता ने वादी नितिन को एक माह के भीतर 12 हजार रुपये का उसी कंपनी का नया मोबाइल, पांच हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति, वाद खर्च देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक माह के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं होने पर प्रतिवादी को नौ प्रतिशत ब्याज सहित क्षतिपूर्ति अदा करनी होगी.
कानपुर में कुंडा का ट्रक चालक जिंदा जला: महेशगंज थानाक्षेत्र के चौरास गांव निवासी 35 वर्षीय रोहित पांडेय ट्रक चलाता था. वह घंटाघर मालगोदाम से ट्रक में खाद लादकर यमुना तटवर्ती कोटरा साधन सहकारी समिति आया था. यहां खाद अनलोड करने के बाद वह लौट रहा था. मुस्तफाबाद गांव में सामने से आए वाहन को साइड देने के लिए रोहित ने ट्रक फुटपाथ में उतारा. तभी ट्रक सड़क किनारे लटके हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया. देखते-देखते ट्रक में आग लग गई और रोहित की अंदर ही जलकर मौत हो गई. ग्रामीणों की सूचना पर सजेती पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची. चालक के फुफेरे भाई अश्विनी ने बताया कि रोहित दो भाई और दो बहन थे.