रामपुर में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल हुई तेज, 11 नवंबर से शुरु होगी नामांकन की प्रक्रिया

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Update: 2022-11-11 10:12 GMT
रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री आजम खान की विधायकी बड़ी उठापटक के बाद रद्द हुई है। अब रामपुर सदर सीट भी पर भी उपचुनाव 5 दिसम्बर को होगा। इसे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। इसे लेकर आज कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया है। प्रेस नोट के मुताबिक 11 नवंबर से 21 नवंबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को मतगणना होगी।


बता दें कि बता दें कि रामपुर की एमपी/एमएलए अदालत ने 27 अक्टूबर को नफरत भाषण मामले में खान को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी जिसके कारण उनके विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई। हालांकि, अदालत ने उन्हें तत्काल जमानत देते हुए ऊपरी अदालत में चुनौती देने का वक्त भी दिया था। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को रामपुर अदालत से खान की उक्त याचिका पर तत्काल सुनवाई कर उसका निपटारा करने को कहा।

साथ ही उसने खान की सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया में तेजी को लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा की भी आलोचना की। सुनवाई में मौजूद एक वकील ने बताया कि एमपी/एमएल अदालत ने बृहस्पतिवार को खान और सरकारी वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। दलीलों में खान के वकीलों ने 2019 के इस मामले में बतौर साक्ष्य पेश की गई कथित सीडी पर सवाल उठाये और सजा पर रोक लगाने की मांग की। वहीं, अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि आजम खान ने कभी यह नहीं कहा है कि यह उनका भाषण नहीं था, उस वक्त वह सांसद थे और भाषण देते समय उन्हें जिम्मेदार होना चाहिए था। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने विधान सभा की सदस्यता को निरस्त कर दी। वहीं फैसले के बाद चुनाव आयोग ने रामपुर में तय समय पर उपचुनाव कराने की घोषण कर दी।
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