पुलिस ने 10 दंगे के मास्टरमाइंड तौकीर रजा के घर पर गिरफ्तारी वारंट चस्पा किया
लिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं
बरेली: दंगे का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही हैं. इसमें कामयाबी न मिलने पर प्रेमनगर पुलिस ने कोतवाली के मोहल्ला सौदागरान स्थित मौलाना के घर उसका गिरफ्तारी वारंट चस्पा कर दिया. अब को फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत में इस दंगा प्रकरण में सुनवाई होगी.
वर्ष 10 में हुए सांप्रदायिक दंगे को लेकर प्रेमनगर थाने में तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रेमनगर करन सिंह ने दो 10 को 178 नामजद और हजारों अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. साक्ष्यों के आधार पर विवेचक ने आठ 10 को मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार किया था और फिर नाटकीय घटनाक्रम के तहत ठोस सबूत न होने का तर्क देकर 11 को उसे रिहा करा दिया गया. फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की अदालत में इस मामले में सुनवाई शुरू हुई तो उन्होंने केस फाइल पढ़कर तौकीर रजा खां को दंगे का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी मानते हुए समन जारी कर तलब किया था. मगर मौलाना के फरार होने के चलते यह समन तामील नहीं हुआ. को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन मौलाना अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया है. इस पर प्रेमनगर पुलिस ने कोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट तौकीर रजा के सौदागरान स्थित घर पर चस्पा कर दिया. इधर, पुलिस टीम के कुछ सदस्य मौलाना तौकीर रजा की तलाश में हैदराबाद, अजमेर, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में डेरा जमाए हुई हैं. एसएसपी सुशील घुले ने सीओ प्रथम पंकज श्रीवास्तव और सीओ द्वितीय संदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिसकर्मियों की टीमें गठित की हैं.
आदेश के अनुपालन को एडीजी ने लिखा पत्र
कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कराने के लिए एडीजी पीसी मीना को भी आदेश की कॉपी भेजी थी. इस पर एडीजी ने एसएसपी सुशील घुले को पत्र लिखकर कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं.
मौलाना की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज
फास्ट ट्रैक प्रथम के जज रवि कुमार दिवाकर द्वारा तौकीर रजा खां को बतौर मुख्य आरोपी तलब कर गिरफ्तारी वारंट जारी करने के प्रकरण में मौलाना ने हाईकोर्ट की शरण ली है. मौलाना ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगायी है. इस याचिका पर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी.