Greater Noida : ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित एक क्लीनिक में आईवीएफ के दौरान एनेस्थिसिया देने पर ब्रेन डेड हुई महिला की मौत के मामले में पुलिस ने पूर्व में दर्ज मुकदमे में गैर इरादतन हत्या की धारा की बढ़ोतरी की है। इस मामले में महिला के पति ने क्लीनिक प्रबंधन और इलाज करने वाली महिला के खिलाफ शिकायत दी थी। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
जानिए पूरा मामला
महिला के पति ने बिसरख कोतवाली पुलिस में शिकायत करते हुए बताया था कि 19 अगस्त को आईवीएफ कराने के दौरान उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर ग्रेनो वेस्ट स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया था। जहां गुरुवार की रात महिला को अस्पताल के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अस्पताल पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने महिला की मौत के बाद अब इस मामले में 304 ए गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाई है।
क्लीनिक प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा
कोतवाली प्रभारी उमेश बहादुर सिंह ने बताया कि पूर्व में क्लीनिक प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। महिला की मौत के बाद मुकदमे में धारा बढ़ाई गई है। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।