उन्नाव। उन्नाव पुलिस द्वारा गैंगस्टर अनिल अवस्थी पुत्र रामनाथ अवस्थी निवासी गांधीनगर कस्बा व थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त अपराधी द्वारा समाजविरोधी क्रियकलापों से अर्जित की गई अवैध अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत कुल 14 लाख 49 हजार 812 रुपए को पुलिस द्वारा कुर्क किया गया।
थानाध्यक्ष मांखी राम आसरे चौधरी व मीनाक्षी द्विवेदी तहसीलदार सरोजिनी नगर मय क्षेत्रीय लेखपाल अविनाश क्षेत्र सिवरी तहसील सरोजनी नगर जनपद लखनऊ के साथ रवाना होकर थाना सफीपुर पर पंजीकृत मुअसं. 387/21 धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के अभियुक्त अनिल अवस्थी पुत्र रामनाथ अवस्थी निवासी गांधीनगर कस्बा व थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जो कि अभियुक्त की पुत्री मिली अवस्थी के नाम है।
जिसकी संरक्षिका माता रेखा अवस्थी हैं, ग्राम सिवरी परगना काकोरी तहसील सरोजनी नगर जनपद लखनऊ में भूखंड खसरा संख्या 3 व 4 खसरा संख्या 1359 /2 हिस्सा 3000 वर्ग फीट यानी 278. 810 वर्ग मीटर मालियत 14,49,812 रुपए है, उक्त अवैध रूप से अर्जित किये गये भूखण्ड पर पुहंच कर संपत्ति के जब्तीकरण का बोर्ड संबंधित प्लाट पर लगवाया गया तथा न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट उन्नाव महोदय के आदेश वाद संख्या 13 /22 धारा 14 (1) गिरोह बंद अधिनियम सरकार बनाम अनिल अवस्थी को लाउड ह्वेलर के माध्यम से पढ़कर अनाउन्समेन्ट के माध्यम से संपत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही संपन्न कराई गई।