मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक बार फिर से तीन तलाक का जिंद बोतल से निकलकर बाहर आया है। जिसके चलते निकाह के महज 9 महीने बाद ही दहेज की मांग करते हुए एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर घर से बेघर कर दिया। इस मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति, ससुर और निकाह कराने वाले बिचौलिया के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और तीन तलाक का मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
दरअसल चरथावल थाना क्षेत्र के दधेडू गांव निवासी रुकैय्या का निकाह 9 महीने पूर्व 17 जून 2022 को शहर के लद्धावाला निवासी साजिद के साथ हुआ था। पीड़ित महिला रुकैय्या का आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज की मांग करते हुए उसका पति साजिद उसके साथ मार पिटाई करता था। जिसके बाद एक दिन पीड़ित रुकैय्या को उसके पति ने दहेज की मांग करते हुए उसे उसके घर भेज दिया था और फिर फोन पर तीन तलाक भी दे डाला था।
आरोप ये भी है कि 2 अक्टूबर 2022 को आरोपी पति साजिद ने मायके में आकर रुकैय्या के साथ मार पिटाई करते हुए उसे तीन बार तलाक तलाक तलाक कहकर खुद से जुदा कर दिया। साथ ही धमकी दी थी की अगर पीड़िता ने इसके बारे में किसी को कुछ भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद पीड़िता ने इस मामले को लेकर अपने पति साजिद, ससुर इजराइल और निकाह कराने वाले बिचौलिया अय्यूब हसन के खिलाफ चरथावल थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। जिसपर पुलिस ने इस मामले में तुरंत पति साजिद, ससुर इजराइल और निकाह कराने वाले बिचौलिए अय्यूब हसन के विरुद्ध धारा 498 ए, 323 , 504 , 506 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 - 3, 4 और मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 - 3, 4 में तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति साजिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
तो वही इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए सीओ सदर यतेंद्र नागर ने बताया कि कल शाम थाना चरथावल क्षेत्र के ग्राम दधेडू की रहने वाली एक महिला के द्वारा थाना पर आकर एक लिखित तहरीर दी गई जिसके अनुसार ससुराल पक्ष के द्वारा उसके साथ दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा तीन तलाक के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतों के आधार पर थाना पर एफआईआर पंजीकृत की गई। वही चरथावल पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उस महिला के पति साजिद पुत्र इजराइल को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आगे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।