कैराना से सपा उम्मीदवार नाहिद हसन को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Update: 2022-01-15 10:06 GMT

UP Election: कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है

कैराना विधानसभा सीट से सपा-रालोद गठबंधन के प्रत्याशी सपा विधायक नाहिद हसन वर्ष-2017 में विधायक बने थे, लेकिन उनका विवाद में रहने का सिलसिला इससे पहले से ही चला आ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में नाहिद हसन और जिला प्रशासन का टकराव काफी चर्चा में रह चुका है। कैराना कोतवाली समेत कई थानों में उनके खिलाफ दो दर्जन के करीब मुकदमें दर्ज हैं। सीओ और एसडीएम से बदतमीजी के आरोप में दर्ज मुकदमें में तो उनकी फरारी की मुनादी तक कराई गई थी। करीब 11 महीने पहले कैराना कोतवाली में विधायक नाहिद हसन, उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था तभी से नाहिद हसन और उनकी मां तबस्सुम हसन फरार चल रहे हैं।
दर्ज हैं इतने मुकदमे
वर्ष-2012 में सहारनपुर जनपद के गंगोह क्षेत्र में चुनावी उड़नदस्ता आरओ प्रभारी अरविद प्रताप सिंह ने नाहिद हसन व रिजवान के खिलाफ 26 जनवरी 2012 को 107-116 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की थी।
19 मार्च 2014 को दारोगा धर्मपाल सिंह ने गढ़ीपुख्ता थाने में धारा आइपीसी 188 के तहत नाहिद हसन आदि समाजवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। यह मामला जनसभा करने से संबंधित था।
वर्ष-2013 में तीन जुलाई को सकौती क्षेत्र के लेखपाल विनोद कुमार ने आइपीसी धारा 147,148, 353, 332, 364, 395, 504, 506 के तहत कैराना कोतवाली में दर्ज कराया था।
8 फरवरी वर्ष 2016 में आइपीसी धारा 147, 342, 504, 506 व 65, 66-ए आइटी एक्ट के तहत नोएडा निवासी मुकेश कुमार बजरंगी चौधरी ने मामला दर्ज कराया था।
17 जनवरी 2018 को कैराना कोतवाली में मोहम्मद अली ने आइपीसी 420, 467, 468, 379, 427, 504, 506 के तहत नाहिद हसन व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
एक जुलाई 2018 को आइपीसी की धारा 504, 506 के तहत अरशद ने एनसीआर दर्ज कराई।
11 जुलाई 2019 को 323, 332, 352, 353, 427 व 307 के तहत थाना झिझाना पर मामला दर्ज हुआ।
कैराना कोतवाली में 22 जुलाई 2019 को दारोगा सुधीर कुमार ने धारा 153, 153-क, 153-ख, 505 (2) के तहत मुकदमा दर्ज कराया।
जुलाई माह 2020 में कैराना में सराय की जमीन पर दुकान प्रकरण में भी विवादित बयान दे डाला था। यह मामला भी दर्ज कर लिया गया था। जबकि इससे तीन वर्ष पहले कांधला में भीड़ द्वारा ट्रेन रोकने व हंगामा करने के मामले में भी नाहिद हसन व भीड़ के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था।


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