पॉक्सो एक्ट ने नाम बदलकर युवती को प्यार में फंसाकर उसका शोषण करने के आरोप में गुलफान को सुनाई उम्र कैद की सजा

Update: 2022-09-21 09:35 GMT

कोर्ट रूम न्यूज़: उत्तर प्रदेश के संभल में एक युवक नाम बदलकर एक नाबालिग को प्यार में फंसाकर उसके साथ शोषण किया। इस मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा अभियुक्त पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत में ये मामला चार साल से विचाराधीन था। ये मामला बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के चंदौसी के गणेश कॉलोनी का है। पीड़िता के पिता के मुताबिक उसके तीन बच्चें हैं कुछ साल पहले पत्नी की मौत हो चुकी है। बड़ी बेटी 14 वर्षीय किशोरी ने बताया कि कुछ साल पहले आकाश नाम के युवक से मुलाकात हुई थी। वह एक टेलर की दुकान पर मिला था। युवक अक्सर पीछा करता था। मौका मिलने पर उस युवक ने कई बार गलत काम भी किया। बाद में पता चला कि जिसे आकाश समझा जा रहा था वो मुस्लिम युवक गुलफान है। इसके बाद पीड़िता और उसके पिता ने कोतवाली चंदौसी पुलिस ने युवक के खिलाफ शोषण का मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने संभल के बनियाठेर थाना क्षेत्र के जनैटा गांव का रहने वाला आकाश यानी गुलफान पुत्र जमालुद्दीन के खिलाफ अदालत में चार्जशीट फाइल की। जिसके बाद अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश रेप केसस एंड पॉक्सो एक्ट की अदालत में मामला चल रहा था। विशेष लोक अभियोजन पॉक्सो एक्ट विशेष अधिवक्ता अदित्य कुमार सिंह ने अभियोजन पक्ष से अदालत में दलीलें पेश की। उन्होंने बताया कि ये मामला लव जेहाद का है।

20 हजार रुपये का जुर्माना: अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश रेप केसेस एंड पॉक्सो एक्ट के जज निर्भय नारायण राय ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त गुलफान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। वहीं जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी। जुर्माना की राशि पीड़िता को मिलेगी।

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