Pilibhit: कोचिंग टीचर ने बच्ची के साथ किया दुष्कर्म ,आरोपी गिरफ्तार

Update: 2025-01-31 08:06 GMT
Pilibhit पीलीभीत । पांच साल की बच्ची को बंधक बनाकर रेप करने वाले कोचिंग टीचर को न्यायालय ने दोषी पाते हुए 25 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट) गीता सिंह ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने यह भी आदेश किया है कि जुर्माने की धनराशि जमा होने पर संपूर्ण धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दी जाएगी।
क्षेत्र के एक व्यक्ति ने जहानाबाद थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि उसकी पांच साल की पुत्री गांव के ही राजेंद्र के पास पढ़ने जाती थी। 26 अक्टूबर 2020 को सुबह छह बजे उसकी बेटी राजेंद्र के पास पढ़ने गई। तभी मौका पाकर आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। बेटी घर आने के बाद बेहोश हो गई। उसके कपड़े भी खून से सने हुए थे। होश आने पर बेटी ने अपनी आपबीती परिजनों को बताई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश बलात्कार एवं पॉक्सो गीता सिंह की अदालत में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली का परिशीलन करने के बाद आरोपी राजेंद्र को बालिका के साथ गलत तरीके से बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है
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