विज्ञापन के लिए अनुमति अनिवार्य: जिलाधिकारी

Update: 2023-05-05 15:04 GMT

गाजियाबाद न्यूज़: जिला निर्वाचन अधिकारी ने निकाय चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के लिए बैठक की. उन्होंने कहा कि सभी तरह के विज्ञापन प्रशासन की अनुमति के बाद कराए जाए.

जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई. उन्होंने नगरीय निकाय निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन कराने के निर्देश दिए. नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही. चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर सख्ती करने के लिए कहा. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि

सभी उम्मीदवारों को अवगत कराया जाए कि वह टीवी चैनल, केबिल नेटवर्क, वीडियो वाहन या रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन/प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के बाद ही कर सकेंगे. किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दल या प्रत्याशियों के अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी.

48 घंटे पूर्व प्रचार बंद होगा मतदान सामाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभा एवं चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा. इसमें टीवी/केबिल चैनल/रेडियो/प्रिन्ट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार विज्ञापन भी सम्मलित होगा.


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