औद्योगिक पार्कों की अनुमति तय समय में मिलेगी, राज्य व जिला समिति की संस्तुति के लिए समय तय
लखनऊ न्यूज़: राज्य सरकार ने प्रदेश में निजी क्षेत्रों में एमएसएमई औद्योगिक पार्कों की स्थापना की अनुमति देने के लिए समितियां बना दी हैं. जिला समिति और प्लेल सेल सात-सात दिन में अपनी संस्तुतियां देंगी. इसके आधार पर प्रदेश स्तर पर बनी राज्य स्तरीय समिति लेटर ऑफ कंर्फ्ट जारी करेगी. इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) को जारी किया गया.
जिलों में डीएम की अध्यक्षता में समिति होगी. राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव एमएसएमई की अध्यक्षता में समिति होगी. राज्य सरकार अगस्त में संभावित पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले निवेशकों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. एमएसएमई विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इसके लिए निर्धारित प्रारूप पर संबंधित जिले में उपायुक्त उद्योग के आवेदन करना होगा. आवेदन के साथ डीएम द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र व प्रोजेक्ट डीपीआर को चार प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा. इसमें अन्य बिंदुओं के अलावा पार्क से संबंधित भूमि के स्वामित्व व ऋण मुक्त होने संबंधी विवरण, पार्क का ले-आउट प्लान, महायोजना में पार्क से संबंधी भू-प्रयोग, मुख्य मार्गों से कनेक्टिविटी व पावर लाइन की उपलब्धता का विवरण अनिवार्य रूप से देना होगा.
आवेदन व डीपीआर प्राप्त होने के सात दिनों में उपायुक्त उद्योग द्वारा गठित समिति के माध्यम से परियोजना का तकनीकी और वित्तीय परीक्षण कराया जाएगा. समिति द्वारा परियोजना स्थल की कनेक्टिविटी, पावर उपलब्धता, उद्योग स्थापना के लिए जरूरत आदि बिंदुओं पर परीक्षण कर संस्तुति दी जाएगी. जिला स्तरीय समिति अपनी संस्तुति आयुक्त एवं निदेशक उद्योग (प्लेज सेल) को दी जाएगी. प्लेज सेल सात दिनों में शासन को अपनी संस्तुति भेजेगा. शासन स्तर पर राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति फैसला करते हुए निजी प्रर्वतकों के पक्ष में लेटर आफ कम्फर्ट जारी करेगा.