Lucknow नई टाउनशिप में पार्किंग अनिवार्य, एलडीए ने नई कॉलोनियों के लिए बनाया प्रावधान, लेआउट भी इस पर ही पास होगा

अनिवार्य, एलडीए ने नई कॉलोनियों के लिए बनाया प्रावधान, लेआउट भी इस पर ही पास होगा

Update: 2023-10-09 06:45 GMT
उत्तरप्रदेश  शहर की यातायात और पार्किंग समस्या के निजात को नई टाउनशिप में पहले से पार्किंग, यातायात की व्यवस्था करनी होगी. नई टाउनशिप में जमीन का 15 क्षेत्रफल यातायात, पार्किंग के लिए आरक्षित होगा. इस पर वाहनों की पार्किंग बनेगी. एलडीए बोर्ड ने चार को टाउनशिप के लिए नए नियमों को लागू कर दिया है.
नई टाउनशिप पॉलिसी में शहर की समस्याओं, चुनौतियों को देखते हुए तमाम प्रावधान किए गए हैं. इससे भविष्य में विकसित होने वाले शहर में यह दिक्कतें नहीं होंगी. अब से एलडीए, हाउसिंग बोर्ड या निजी बिल्डर नई टाउनशिप बनाएगा उसे 15 जमीन पार्किंग, यातायात के लिए छोड़नी होगी. कोई बिल्डर 25 एकड़ में टाउनशिप लाएगा तो 3.75 एकड़ जमीन पार्किंग, परिवहन के लिए छोड़ना होगा. 100 एकड़ में टाउनशिप में 15 एकड़ छोड़ना होगा. लेआउट भी ऐसे ही पास होगा. ईडब्ल्यूएस मकान का बिल्ट अप एरिया 35 से 40 वर्गमीटर होगा. एलआईजी का 41 से 48 वर्गमीटर होगा. तीन लाख आय वाले ईडब्ल्यूएस, छह लाख आय वाले एलआईजी मकान के पात्र होंगे.
तीन लाख आय वालों को मिलेगा ईएसडब्ल्यू मकान
एलडीए बोर्ड से नई नीति मंजूर हो गई. इसी मानक पर नई कॉलोनियों का विकास होगा. सुल्तानपुर, मोहान रोड पर जो नई आवासीय लाई जा रही है, उनका विकास भी इन्हीं मानक से होगा. पार्किंग, यातायात परिवहन के लिए 15 जगह छोड़ी जाएगी, ताकि आने वाले समय में ट्रैफिक की समस्या न हो. - डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी, उपाध्यक्ष, एलडीए
टाउनशिप के दायरे में आ रहे गांवों की किस्मत भी खुली
अब विकास प्राधिकरण, आवास विकास और बिल्डर जिन गांवों की जमीन टाउनशिप के लिए लेंगे, उन्हें उनका विकास कराना होगा. इसे भी नई टाउनशिप नीति में शामिल किया गया है. इससे गांवों के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी. निजी टाउनशिप के लिए जमीन लेने वाले बिल्डरों को एलडीए, आवास विकास में गांवों के विकास के बजट जमा कराना होगा. प्राधिकरण, आवास विकास इस बजट से गांवों का विकास कराएंगे.
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