मेसर्स को नौ फीसदी ब्याज समेत रकम वापसी के आदेश

आयोग ने सेवा में कमी पर एक लाख की क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश कंपनी को दिया है।

Update: 2022-08-04 08:15 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : 32 लाख की रकम लेने के बाद गाजियाबाद में फ्लैट तैयार कर न देने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी ने सनसिटी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट कंपनी नई दिल्ली के मेसर्स को नौ फीसदी ब्याज समेत रकम वापसी के आदेश दिये हैं। आयोग ने सेवा में कमी पर एक लाख की क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश कंपनी को दिया है।

बरेली शहर के राजेंद्रनगर निवासी पूजा मनोचा और उनके पति विशांत सरपाल ने उपभोक्ता आयोग में केस दायर किया था। आरोप था कि उन्होंने 11 मई 2016 को सनसिटी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा गाजियाबाद में बनाये जा रहे फ्लैट में 1025 वर्ग फुट में ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट लेने को 32 लाख दो हजार की रकम जमा की। कंपनी ने 36 माह में फ्लैट तैयार कर कब्जा देने का एग्रीमेंट किया था। मगर कंपनी ने निर्धारित समय ने निर्माण कार्य शुरू तक नहीं किया। दंपति ने कंपनी से रकम वापस मांगी तो वह टालमटोल करने लगे। परेशान दंपति ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष दीपक कुमार त्रिपाठी के यहां कंपनी के मेसर्स के खिलाफ केस दायर किया था।
source-hindustan


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