नोएडा न्यूज़: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ऐस सोसाइटी में बिजली बिल में गड़बड़ी मामले पर निवासियों ने उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल विभाग में शिकायत की थी. विद्युत लोकपाल विभाग ने बिल्डर को निवासियों से वसूले गए पैसे को वापस करने के आदेश दिए हैं. एनपीसीएल की लापरवाही देखते हुए कड़ी फटकार लगाई है.
सोसाइटी के निवासी उपेन्द्र कुमार, पवन कुमार, विवेक तिवारी ने बताया कि बिल्डर और मेंटेनेंस एजेंसी द्वारा बिजली के बिलों में की जा रही गड़बड़ी की शिकायत वर्ष 2021 जनवरी माह में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम में की थी. कई दौर की बहस और सुनवाई के बाद फोरम ने बिल्डर के खिलाफ कई मामले के संज्ञान लेकर आदेश जारी किया है. उन्होंने बताया कि सोसाइटी में 2400 से अधिक परिवार रह रहे हैं. ऐसे में बिल्डर ने फिक्स चार्ज में फोरम ने बिल्डर को मनमानी तरीके से फिक्स्ड चार्ज वसूलने का दोषी पाया है तथा सोसाइटी की स्थापना से अब तक इस प्रकार वसूले गए अवैध अतिरिक्त चार्ज को छह फीसदी के साधारण ब्याज के साथ लौटने समायोजित करने का आदेश दिया है. इसकी प्रक्रिया अगले एक माह में शुरू होगी.
सोसाइटी में एनपीसीएल द्वारा जारी की गई कॉस्ट डाटा बुक के आधार पर लेने का निर्णय दिया है जोकि 100 रुपये किलोवाट का है. उनका कहना है कि फोरम ने आदेश में एनपीसीएल द्वारा जारी की गई सोसाइटी के मासिक बिजली बिल को हर माह नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का आदेश दिया है.