प्रदेश में अब चालक ट्रेनिंग सेंटर खोलने का रास्ता साफ

Update: 2023-02-04 11:30 GMT
लखनऊ। प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय मोटरयान नियमावली की 1989 के तहत प्रदेश के शेष 58 जनपदों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेन्टर (डीटीसी) की स्थापना व रखरखाव के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये हैं। इसके पहले प्रदेश के 17 जनपदों वाराणसी, मिजार्पुर, प्रयागराज, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या, आजमगढ़, देवीपाटन-गोण्डा, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, झांसी, अलीगढ़, मथुरा, चित्रकूट धाम-बांदा में ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित किये जा चुके हैं। रायबरेली में इन्स्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एण्ड रिसर्च भी स्थापित किया जा चुका है। परिवहन मंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग ने प्रदेश के शेष जनपदों में भी वाहन चालक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश को अधिक से अधिक प्रशिक्षित चालक मिलेंगे।
चालक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। शर्तों के अनुसार आवेदन के लिए किसी कम्पनी, एसोसिएशन, फर्म, एनजीओ, ट्रस्ट, कोआपरेटिव सोसाइटी, वाहन निमार्ता संघ/वाहन निमार्ता कम्पनी होना चाहिए। आवेदनकर्ता को फीस के रूप में 1000 रुपये तथा ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट) के लिए 5000 रूपए देना होगा। पत्र आवेदकों के चयन की संस्तुति के लिये विभाग द्वारा समिति गठित की गई है। इसके अध्यक्ष अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) होंगे तथा सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/अपर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (सड़क सुरक्षा), मुख्यालय तथा एआरटीओ (प्रावि.) सदस्य होंगे।
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