लखनऊ: अब आप अपने घर पर भी बार खोल सकते हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने होम बार का लाइसेंस देने का फैसला किया है. इसके लिए मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंस की स्वीकृति) नियमावली (प्रथम संशोधन) 2022 और (आसवनी स्थापना) सोलहवां संशोधन नियमावली के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है.
इसका मतलब है कि अब आप घर पर ही अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मेहमानों और दोस्तों के लिए निजी बार का लाइसेंस ले सकेंगे. आवासीय परिसर में भारत निर्मित शराब और विदेश से आयातित शराब को अपने परिजन, रिश्तेदारों, मेहमानों और दोस्तों (उम्र 21 साल से कम न हो) को पीने-पिलाने के लिए होम बार लाइसेंस ले सकेंगे.
होम बार लाइसेंस सालाना जारी होंगे और इसके लिए 12 हजार रुपये शुल्क देना होगा. इसके साथ ही बतौर सिक्योरिटी 25 हजार रुपये जमा करना होगा. होम बार का निरीक्षण सिर्फ आबकारी आयुक्त की अनुमति से ही किया जा सकेगा. मंगलवार को आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी ने इस जानकारी को बताया.
अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी के मुताबिक, पहले घर में चार बोतल (750 मिली) तक शराब निशुल्क रखने की मंजूरी थी. अब इस नीति को संशोधित किया गया है. अगर आप होम बार का लाइसेंस लेते हैं तो अब घर में 15 कैटगरी की छोटी-बड़ी 71 बोतलें तक रख सकते हैं.
इसके अलावा व्यावसायिक बार लाइसेंस के नियमों में भी ढील दी गई है. बार लाइसेंस के लिए जरूरी बैठने के क्षेत्रफल को अब 200 वर्गमीटर की जगह न्यूनतम 100 वर्गमीटर कर दिया गया है. अब कम जगह में भी बार खोला जा सकेगा. साथ ही न्यूनतम 40 लोगों की बैठने की क्षमता को अब कम कर 30 का प्रावधान किया गया है.