वोटर बनने के अब चार मौके, एक क्लिक में जानें पूरी प्रक्रिया, आधार से जुड़ेगी वोटर लिस्ट
यूपी की विधानसभावार वोटर लिस्ट आधार से जोड़ी जाएगी। अब सिर्फ पहली जनवरी ही नहीं पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्तूबर को भी 18 साल पूरे करने वाले वोटर लिस्ट से जुड़ सकेंगे। केन्द्रीय चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटवाने, पता परिवर्तित करवाने के फार्म में भी बदलाव किए हैं।
आधार नंबर लेने का काम एक अगस्त से
यह जानकारी बुधवार को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी। अपने कार्यालय के सभागार में बुलाई गई बैठक में उन्होंने कहा कि वोटरों से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाएंगे। वोटर लिस्ट में शामिल वोटरों के आधार नम्बर एकत्रित करने का अभियान पहली अगस्त से शुरू होगा। यह काम हर पोलिंग बूथ, हर जिले में होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस वजह से उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से हटाया नहीं जाएगा कि उन्होंने आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराया है। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। आधार नम्बर एकत्रीकरण के लिए अगस्त में दो विशेष शिविर 7 अगस्त व 21 अगस्त (रविवार) को लगेंगे, जिसमें मतदाता पोलिंग स्टेशन पर जाकर आधार नम्बर फार्म-6बी में भरकर अधिकारी को जमा कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि अभी तक आयोग की व्यवस्था के अनुसार हर साल पहली जनवरी को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले ही वोटर बनने के लिए आवेदन कर सकते थे। मगर अब आयोग ने इस व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। अब पहली जनवरी के अलावा, पहली अप्रैल, पहली जुलाई और पहली अक्तूबर को भी 18 साल की उम्र पूरी करने वाले वोटर बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटवाने, संशोधन के अब तक प्रचलित फार्म में भी बदलाव किया है।
किस फार्म पर कैसा आवेदन
फार्म-6 : पहली बार आवेदन कर रहे नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए
फार्म-7 : वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिए तथा पूर्व से शामिल नाम को हटवाने के लिए
फार्म-8 : निवास परिवर्तन, वोटर लिस्ट में दर्ज ब्यौरे में संशोधन, मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन, दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन के लिए