अब बिना लाइसेंस कुत्ता मिला तो लगेगा जुर्माना
नगर निगम घर-घर जाकर कुत्ते व बिल्ली की कर रहा पंजीयन
अलीगढ़: नगर निगम पालतू श्वान व बिल्ली के पंजीयन को अभियान शुरू कर दिया है. नगर निगम के अफसर डोर टू डोर जाकर कुत्ते व बिल्ली के लाइसेंस की जांच कर रहे हैं. पशु चिकित्सा कल्याण विभाग के अफसर लोगों से पंजीयन कराने की अपील कर रहे हैं. नगर निगम के अफसर से घर-घर जाकर पंजीयन भी कर रहे हैं.
महानगर में अगर आप कुत्ता व बिल्ली घर में पालते हैं तो नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा. बिना लाइसेंस के अगर ऐसा करेंगे तो पांच हजार रुपये का जुर्माना नगर निगम वसूल करेगा. इसके अलावा वेटनरी चिकित्कों से भी नगर निगम ने अपील की है कि बिना लाइसेंस के उपचार नहीं करें या फिर लाइसेंस लेने के लिए प्रेरित करें. सबसे पहले मेयर प्रशांत सिंघल व नगर आयुक्त अमित आसेरी ने अपने पालतू श्वान का पंजीयन कराया था. अभी तक 133 लोगों ने पंजीयन करा लिया है. 31 24 के बाद जुर्माना लगेगा.
0 से 600 रुपये शुल्क तय: पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया विदेशी बड़ी जाति पर 600 विदेशी, छोटी जाति के 500 और इंडिया नस्ल के पालतू जानवर का 0 पंजीकरण शुल्क है. एक साल के लिए पंजीयन वैध होगा. 31 24 से पहले पंजीयन नहीं कराया जाता है और बिना लाइसेंस के पशु घर में मिले तो 5 हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा. नगर निगम ने पंजीयन के लिए हेल्पलाइन-नगर निगम कंट्रोल रूम 7500441344, 002747047 व 05712750250, अहसान रब पीआरओ 95680083 व राजेश वर्मा पशु चिकित्सा अधिकारी 87553485988 के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. श्वान व बिल्ली पालने वालों के बारे में भी सूचना दे सकते हैं. आवासीय कालोनी, आपर्टमेंट व अन्य रिहायशी एरिया में पालतू डॉग और कैट को बिना नगर निगम की अनुमति लाइसेंस के पालना महंगा पड़ेगा.