Noida भूजल दोहन करने वाली 17 फर्मों की एनओसी रद्द करने के आदेश, नोटिस के बाद भी न जुर्माना जमा किया, न बोरवेल बंद किए, प्रशासन ने सख्ती की

17 फर्मों की एनओसी रद्द करने के आदेश, नोटिस के बाद भी न जुर्माना जमा किया, न बोरवेल बंद किए, प्रशासन ने सख्ती की

Update: 2023-10-09 06:02 GMT
उत्तरप्रदेश   जिलाधिकारी ने भूगर्भ जल विभाग की शर्तों का अनुपालन न करने वाली 17 फर्मों की एनओसी निरस्त करने के आदेश दिए हैं. साथ ही, भूजल दोहन का जुर्माना जमा न करने वाली आठ बड़ी बिल्डर परियोजनाओं पर जुर्माने की राशि को पांच लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर उनकी आरसी जारी कर दी है.
जानकारी के मुताबिक भूगर्भ जल विभाग ने जून में निर्माणाधीन प्रोजेक्टों पर भूजल दोहन की जांच की थी. जांच के दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 13 प्रोजेक्ट पर बोरवेल से भूजल दोहन होता पाया गया था, जबकि निर्माण के लिए एसटीपी के पानी का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन ज्यादातर बिल्डर भूजल का उपयोग कर रहे हैं.
प्रोजेक्ट पर बोरवेल से पानी निकाला जा रहा है. इस पर भूगर्भ जल विभाग ने इन सभी 13 बिल्डर परियोजनाओं पर पांच-पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया था. इन्हें 15 दिन के अंदर जुर्माना जमा करने के साथ बोरवेल भी बंद करने थे. इनमें से अभी तक सिर्फ पांच ने ही जुर्माना जमा किया, जबकि आठ बिल्डर प्रोजेक्टर न ही जुर्माना जमा कर रहे हैं और न ही भूजल दोहन बंद कर रहे हैं.
डीएम मनीष कुमार ने कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान भूगर्भ जल विभाग को इन आठ बिल्डर प्रोजेक्ट पर जुर्माने की राशि को पांच लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपये करने के आदेश दिए. साथ ही, उनके खिलाफ आरसी जारी करने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई की जाए. बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जनार्दन सिंह, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी गण उपस्थित रहे.
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