Noida,नोएडा: गौतमबुद्ध नगर जिले Gautam Buddha Nagar district की एक अदालत ने मंगलवार को 2021 में 16 वर्षीय लड़की का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को 10 साल कैद की सजा सुनाई। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अदालत ने आरोपी कल्लू को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी 2021 को सेक्टर 49 थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कल्लू ने उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया है। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने किशोरी को छुड़ाया और उसकी मेडिकल जांच में उसके साथ बलात्कार की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कल्लू को गिरफ्तार कर लिया है और बाद में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।