Noida: अदालत ने गैंगरेप के दोषियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई

दोषियों पर साठ-साठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Update: 2024-08-17 10:04 GMT

नोएडा: जिला न्यायालय ने एक बच्ची का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को बीस-बीस साल कारावास की सजा सुनाई . अदालत ने दोषियों पर साठ-साठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. केस की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज, पाक्सो एक्ट (प्रथम) विकास नागर ने की.

विशेष लोक अभियोजक जेपी भाटी ने बताया कि वर्ष 2016 में कासना थाने में एक दस साल की बच्ची के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था. पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी बच्ची को घर से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए थे. इसके बाद सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

इस जघन्य अपराध में तीन लोग शामिल थे. पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. पूरी जांच पड़ताल करने के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी.

अदालत में सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया. जबकि, न्यायालय ने दो आरोपी हरवीर निवासी चांचली जेवर और विपिन निवासी सूरजपुर अलीगढ़ को दोषी ठहराया है. न्यायालय ने दोनों दोषियों को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है.

अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

कई बड़े बिल्डर पानी का बिल जमा नहीं कर रहे: पराग डेयरी, लॉजिक्स सिटी जैसे नामी बिल्डर भी पानी का बिल जमा नहीं कर रहे. ऐसे आवंटियों पर नोएडा प्राधिकरण सख्ती बरतने जा रहा है. प्राधिकरण ने निर्णय लिया है कि दस बड़े बकायेदारों के यहां नोटिस चस्पा कराया जाएगा. इसकी सूचना में भी दी जाएगी.

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ लोकेश एम ने जल विभाग के कामकाज की समीक्षा की. बैठक में जल आपूर्ति और राजस्व वसूली जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई. बैठक में जल विभाग के अधिकारियों ने सीईओ को बताया कि जल राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 150 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 79.05 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है.

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