Noida: 200 बसों के पास बच्चों को लाने-ले जाने का परमिट नहीं

ये बसें स्कूली बच्चों की सुरक्षा के प्रमुख मानकों को भी पूरा नहीं करतीं

Update: 2024-11-25 06:51 GMT

नोएडा: जिले के स्कूल मालिक और बस ऑपरेटर मिलीभगत कर अपने फायदे के लिए बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं. परिवहन विभाग के अनुसार स्कूलों में लगी करीब 200 बसों के पास में स्कूली बच्चों को ढोने का परमिट नहीं हैं. ये बसें स्कूली बच्चों की सुरक्षा के प्रमुख मानकों को भी पूरा नहीं करतीं.

जिले के स्कूलों में कुल 2049 बसें लगी हुई हैं. इनमें स्कूल बसों की संख्या 1892 है. अनुबंधित बसों की संख्या 157 हैं. वहीं, इनसे अलग 200 ऐसी बसें हैं, जिनका कांट्रेक्ट कैरिज का परमिट है, लेकिन वे स्कूली बच्चों और उसके बाद कंपनियों के कर्मचारियों को ढोने का काम करती हैं. विभाग ने ऐसी बसों की सूची बनाई है और स्कूली बच्चों को ढोते मिलने पर उसके चालान और जब्त करने की तैयारी है.

परिवहन विभाग के अनुसार यदि बस स्कूल में लगाई जाती है तो स्कूल बस का परमिट ऑपरेटर के पास में होना जरूरी है. यह तभी संभव है जब बस स्कूली बच्चों की सुरक्षा के सभी मानक पूरे करेगी. इसमें प्राथमिक उपचार बॉक्स, बस का पीले रंग का होना, बस के आगे और पीछे स्कूल बस व नंबर लिखा होना समेत सभी मानक शामिल हैं. बस ऑपरेटर मोटे मुनाफे के लिए कांट्रेक्ट कैरिज बस का परमिट लेते हैं और बस को सुबह स्कूल व इसके बाद कंपनियों में चलाते हैं. इससे बस ऑपरेटर्स की अच्छी कमाई होती है. वहीं स्कूलों को अपनी बसें नहीं खरीदनी पड़ती है. स्कूल महंगी बस खरीदने के स्थान पर इन्ही बसों को बच्चों के आवागमन के लिए लगाते हैं. इससे स्कूलों का भी फायदा होता है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा के यह काम वहीं स्कूल करते हैं, जिनके पास में या तो अपनी बसें नहीं हैं अथवा बसों की संख्या कम है. इन सबसे बीच इसमें सफर करने वाले बच्चों की जान जोखिम में पड़ सकती है. एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडे ने कहा कि स्कूली बसों का जांच अभियान एक बार फिर से शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन कर दौड़ने वाली बसों के मालिक कार्रवाई की जाती है. इसमें बिना परमिट बस को दौड़ाने के कारण दस हजार रुपये का चालान और सीज करने की कार्रवाई शामिल है.

बिना परमिट के स्कूली बच्चों को लेकर दौड़ रही थी बस

कौशांबी में को आग हादसे का शिकार हुई बस का स्कूल बस परमिट नहीं था. परिवहन विभाग ने दिल्ली के निजी स्कूल में लगी इस बस को काली सूची में डाल दिया है. बस मालिक को नोटिस भी जारी किया गया है.

दिल्ली के प्रीत विहार स्थित मदर्स ग्लोबल स्कूल की वातानुकूलित बस में सुबह करीब साढ़े सात बजे अचानक आग लग गई थी. आग की सूचना पर दमकल की टीम पहुंची थी लेकिन तब तक आग ने बस को चपेट में ले लिया था. आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था. बसें में 15 बच्चे सवार थे. बस नोएडा नंबर की थी. एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडे ने कहा कि बस का स्कूल बस परमिट नहीं था. बस का कांट्रैक्ट कैरिज का परमिट था. नियम के मुताबिक स्कूली बच्चों को ढोने के लिए स्कूल बस के लिए परमिट होना अनिवार्य है.

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