आगरा न्यूज़: 15 साल पुराने वाहनों का दूसरे जिले की एनओसी लेकर पांच साल का रजिस्ट्रेशन बढ़ जाता है उसके बाद शहर में वाहन को संचालित किए जा रहे हैं 30 ने दूसरे जिले के आरटीओ में रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है नोटिस के बाद जवाब न मिलने पर इनकी एनओसी व रजिस्ट्रेशन रद होगा
एनओसी लेने के तीन माह में वाहन का रजिस्ट्रेशन दूसरे जिले में कराने का नियम है इस नियम का पालन कम वाहन स्वामी कर रहे हैं यह बात आरटीओ की जांच के दौरान सामने आयी है टीडीजेड की वजह से 15 साल पुराना वाहन महानगर में संचालित नहीं किया जा सकता है इसके लिए वाहन स्वामी को दूसरे जिले की एनओसी लेने का अधिकार है इसके लिए वाहन स्वामी को एनओसी के साथ एक शपथ पत्र जमा करना पड़ता है कि वाहन को शहर में संचालित नहीं करेगा एआरटीओ (प्रशासन) एके सिंह ने बताया कि जनवरी से अब तक करीब 135 वाहनों ने एनओसी ली है, जिसमें से 70 वाहन शहर में चल रहे हैं इसके साथ 30 वाहनों ने दूसरे जिले में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है दूसरे जिले में रजिस्ट्रेशन न कराने वालों को पहले नोटिस दिया जाएगा फिर कार्रवाई होगी.