कासगंज रैली के दौरान ABVP कार्यकर्ता की हत्या के लिए NIA कोर्ट ने 28 को दोषी ठहराया

Update: 2025-01-03 04:56 GMT
LUCKNOW लखनऊ: लखनऊ की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में 30 में से 28 आरोपियों को दोषी करार दिया है। पीड़ित चंदन गुप्ता उर्फ ​​अभिषेक गुप्ता को 26 जनवरी, 2018 को कासगंज जिले में गणतंत्र दिवस समारोह के तहत विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान गोली मार दी गई थी। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। शुक्रवार को सजा सुनाए जाने की उम्मीद है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता चंदन अपने भाई विवेक के साथ यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जैसे ही यात्रा तहसील रोड स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय पहुंची, मुस्लिम समुदाय के असामाजिक तत्वों के एक समूह ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया। हमलावरों ने जुलूस में बाधा डाली और मोटरसाइकिल पर लगे तिरंगे को छीनकर जमीन पर फेंक दिया और पाकिस्तान समर्थक नारे लगाए। मुख्य आरोपी सलीम ने चंदन गुप्ता को निशाना बनाया। उन्हें गोली लगी और अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
हिंसा अगले कुछ दिनों तक जारी रही। घटना की राष्ट्रविरोधी प्रकृति के मद्देनजर स्थानीय पुलिस ने इसकी जांच शुरू की और बाद में मामले की जटिलताओं के कारण इसे एनआईए को सौंप दिया। एनआईए ने मुख्य आरोपी सलीम, नसीम, ​​वसीम और 27 अन्य आरोपियों के खिलाफ 26 अप्रैल, 2018 को प्रारंभिक आरोपपत्र दाखिल किया।
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