मथुरा। उत्तर प्रदेश में शाही मस्जिद ईदगाह की इंतेजामिया कमेटी ने शुक्रवार को यहां एक स्थानीय अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही मस्जिद ईदगाह विवाद से संबंधित एक मुकदमे की सुनवाई पर सवाल उठाया। जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) संजय गौड़ ने बताया, ''सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा द्वारा मुकदमे में अगली सुनवाई 26 अगस्त को तय की गई है क्योंकि मुकदमे के याचिकाकर्ता प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का जवाब देने के लिए कुछ समय चाहते थे।'
इंतजामिया कमेटी ने सीपीसी के नियम 7/11 के तहत एक आवेदन दायर कर मुकदमे की पोषणीयता का मुद्दा उठाया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता नीरज शर्मा ने बताया कि यह मुकदमा स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि इसे पूजा स्थल अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील दीपक शर्मा ने प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन की एक प्रति ले ली थी और जवाब पेश करने के लिए कुछ समय मांगा था।