NCR Ghaziabad: पॉक्सो कोर्ट ने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया, जाने पूरा मामला

"बेटी से युवक के दुष्कर्म करने के आरोप से मुकरा पिता"

Update: 2025-01-14 10:08 GMT

गाजियाबाद: सात वर्ष पूर्व खोड़ा क्षेत्र में बेटी से युवक के दुष्कर्म करने के बयान से मुकरने पर पॉक्सो कोर्ट ने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। बयान से मुकरने के कारण साक्ष्य के अभाव में आरोपी राजू अदालत से बरी हो गया। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश लालबाबू यादव ने आदेश दिया कि किशोरी के पिता के खिलाफ प्रकीर्णवाद दर्ज कराने के साथ ही उसे नोटिस भेजा जाए।

पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि खोड़ा थाने में एक व्यक्ति ने आठ मार्च 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी को बुलंदशहर के बीवी नगर निवासी राजू सात मार्च को रात लगभग नौ बजे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। व्यक्ति ने बताया था कि उस समय उसकी बेटी की उम्र 16 वर्ष थी।रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आठ मार्च को रात में सोमपुश्ता खोड़ा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

लेकिन किशोरी ने चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराया था। किशोरी ने अदालत में बयान दिया था कि वह रात में राजू के साथ सामान लेने गई थी, उसे राजू बहला-फुसलाकर नहीं ले गया था। घर से सामान लेने जाने के आधे घंटे बाद ही पुलिस ने राजू को पकड़ लिया था इसलिए उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ या दुष्कर्म की घटना नहीं हुई थी।

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