NCR Ghaziabad: अदालत ने नशे की गोलियों की आपूर्ति करने वाले को 31 माह कारावास की सजा सुनाई

Update: 2025-01-14 09:58 GMT

गाजियाबाद: नशे की गोलियों की सप्लाई करने का अपराध स्वीकार करने पर अदालत ने दोषी रवि को 31 माह कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के न्यायाधीश विनोद कुमार ने दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है जबकि दूसरे आरोपी दीपक की फाइल अलग कर दी गई है। सिहानी गेट थाना में तैनात तत्कालीन उपनिरीक्षक नरेंद्र कुमार ने 21 नवंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि घटना वाले दिन क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। डीपीएस कट के पास सूचना मिली कि दो व्यक्ति चोरी की स्कूटी लेकर मेरठ की ओर जा रहे हैं। मूवी वर्ल्ड सिनेमा हाल के सामने सिहानी कट पर मेरठ जाने वाले मार्ग पर बैरियर लगाकर दो पहिया वाहनों की चेकिंग शुरू की गई। इसी दौरान एक काले रंग की स्कूटी पर सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिए। पुलिस बल ने रुकने को कहा तो स्कूटी सवार स्कूटी को पीछे की ओर मोड़ने का प्रयास करने लगा।

इसी दौरान हड़बड़ाहट में स्कूटी फिसलकर गिर गई। पुलिस बल ने दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार व्यक्तियों ने अपना नाम दीपक उर्फ डिस्कवर और रवि निवासी न्यू आर्यनगर बताया। दोनों के पास 450-450 एल्प्राजोलम की गोलियां बरामद हुईं थीं।

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