मुजफ्फरनगर दंगा 2013ः भाजपा विधायक विक्रम सैनी एक अन्य भड़काऊ भाषण देने के मामले में आज बरी

Update: 2022-10-13 10:58 GMT
मुजफ्फरनगर। गत 21 फरवरी 2013 को ग्राम कवाल में लोगों को भड़काकर एक विशेष वर्ग के विरुद्ध लोगों को उभरने के मामले में आरोपी भाजपा विधायक विक्रम सैनी को विशेष अदालत ने बरी कर दिया है।
विशेष एमपी/एमलए कोर्ट के ज़ज़ मयांक जयसवाल ने सबूत के अभाव में विक्रम सैनी को बरी कर दिया है। आरोपी विक्रम सैनी कोर्ट में उपस्थित थे। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता भारत वीर अहलावत ने पैरवी की। गौरतलब है कि मंगलवार को एक दूसरी अदालत ने मुज़फ्फरनगर दंगे के एक मामले में विक्रम सैनी को दो वर्ष की सज़ा सुनाई थी और दस हज़ार रुपये का जुर्माना किया था।
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