सेवन रूल इलेवन पर सुनवाई को मुस्लिम पक्ष ने दिया प्रार्थना पत्र

Update: 2023-01-30 07:42 GMT

मथुरा न्यूज़: श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण को लेकर हिन्दू सेना की ओर से दायर किए गए वाद पर सिविल जज सीनियर डिविजन तृतीय की अदालत में सुनवाई हुई. शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी की ओर से सेवन रूल इलेवन पर बहस के लिए प्रार्थना पत्र अदालत में दिया गया. अदालत ने उक्त वाद में अमीन सर्वे के आदेश जारी कर दिए थे, जिस पर ईदगाह पक्ष ने अदालत में आपत्ति दाखिल की थी. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि निर्धारित की है.

सिविल जज सीनियर डिविजन तृतीय की अदालत में हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता आदि के वाद में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने 20 जनवरी को दाखिल प्रार्थना पत्र सेवन रूल इलेवन पर बहस के लिए प्रार्थना पत्र दिया. शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि वादी पक्ष ने 8 दिसंबर को कोर्ट को गुमराह करते हुए गलत तथ्य पेश कर अमीन रिपोर्ट का आदेश करा लिया था. जिसकी ना कोई सूचना दी ना कोई नोटिस मिले थे, लेकिन जब न्यायालय में पक्ष रखा तो कोर्ट ने सुना.

हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया कि दायर वाद में भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई. हिंदू पक्ष ने अमीन सर्वे को रीड जारी करने की बात कही. वहीं मुस्लिम पक्ष ने सेवन रूल इलेवन के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी की तिथि निर्धारित की है. हिन्दू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि अदालत ने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं को सुना, मुस्लिम पक्ष की तरफ से सेवन रूल इलेवन पर बहस करने की मांग की गई और हिंदू पक्ष ने अमीन जांच के लिए मांग की.

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