गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत 1996 के एक मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया और दस साल कैद की सजा सुनाई। मुख्तार के सहयोगी भीम सिंह को भी कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह पहला मामला है जिसमें अंसारी को अदालत ने दोषी ठहराया है। यह 1996 में कांग्रेस के जोनल अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या से संबंधित है।राय ने कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दी थी गाजीपुर (उत्तर प्रदेश), 15 दिसम्बर ()। गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत 1996 के एक मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया और दस साल कैद की सजा सुनाई।मुख्तार के सहयोगी भीम सिंह को भी कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।यह पहला मामला है जिसमें अंसारी को अदालत ने दोषी ठहराया है। यह 1996 में कांग्रेस के जोनल अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या से संबंधित है। राय ने कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दी थी
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