Moradabad मुरादाबाद । जनपद संभल में महिला पर जानलेवा हमला करने में कोर्ट ने तीन भाइयों को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। मुरादाबाद में एडीजे-13 जितेन्द्र सिंह ने साक्ष्य के आधार पर दोषी मानते हुए प्रत्येक पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
थाना हयातनगर जोकि अब संभल जिला में ग्रामीण महिला पर लाठी-कुल्हाड़ी से हमला करने का मामला 31 अगस्त 2008 का है। हयातनगर थाने के गांव लहार शीश निवासी गामा सिंह ने यह मुकदमा कायम कराया था। तहरीर में कहा गया कि गांव के मलखान सिंह ने अपनी भैंस चुगने के लिए गामा सिंह के बाजरे के खेत में छोड़ दी। वादी ने इसका विरोध किया। इस पर खफा मलखान सिंह अपने दोनों भाई हरदेव व महीपाल सिंह को बुला लाया। लाठी-कुल्हाड़ी लिए तीनों भाइयों ने गामा व उसकी पत्नी कृष्णा पर हमला कर किया। जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।
पुलिस ने जानलेवा हमले में आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। केस की सुनवाई एडीजे कोर्ट-13 में चली। लंबी सुनवाई करते हुए अदालत ने वादी व चश्मदीद गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया। अपर डीजीसी मुनीश भटनागर ने बताया कि अदालत ने दोषी भाइयों को 10-10 साल की सजा और 35-35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।